पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूट गया है या संशोधन कराना है तो अब आपको अपनी तहसील जाना होगा। राजधानी की पांचों तहसीलों में इसके लिए एक पटल बनाया जा रहा है। साथ ही आवेदन जमा करने के बाद ग्रामीण को पावती भी मिलेगी।
पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने से अभी भी कई ग्रामीण चूक गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं। ऐसे ग्रामीणों को अब अगर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना है , कटाना है या कोई संशोधन कराना है तो उन्हें अपनी संबंधित तहसील जाना होगा। उपजिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार मिश्र बताते हैं कि तहसील में ऐसे लोगों के आवेदन लेने के लिए डेस्क बनाई गई है। यहां पर सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पास निश्चित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। अधिसूचना जारी होने तक आवेदन लिए जाएंगे।
रजिस्टर पर दर्ज होगा, मिलेगी पावती
तहसील में वोटर लिस्ट के लिए आवेदन करने वालों का नाम, पता के साथ पूरा व्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इससे किसने आवेदन किया यह जानकारी रहेगी। इसके साथ ही आवेदन की पावती भी आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। बीएलओ की जांच के बाद ही नाम जोड़ा, हटाया या संशोधित किया जाएगा।