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प्रयागराजः पूर्व सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदार की अवैध संपत्ति ध्वस्त

प्रयागराज शहर के चकिया इलाके में अतीक अहमद के घर के पास ही एक बिल्डिंग है. जो अतीक के करीबी रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर इमरान की है. बिल्डिंग में नीचे दुकानें और ऊपर आवासीय परिसर है. करीब 15 सौ स्क्वायर गज़ में बनी ये बिल्डिंग उनकी अवैध संपत्ति बताई जा रही है.

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ सरकार का अभियान जारी है. मंगलवार को प्रयागराज जिला प्रशासन ने अतीक के एक करीबी रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए राजस्व टीम के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

दरअसल, प्रयागराज शहर के चकिया इलाके में अतीक अहमद के घर के पास ही एक बिल्डिंग है. जो अतीक के करीबी रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर इमरान की है. बिल्डिंग में नीचे दुकानें और ऊपर आवासीय परिसर है. करीब 15 सौ स्क्वायर गज़ में बनी ये बिल्डिंग उनकी अवैध संपत्ति बताई जा रही है. 

मंगलवार को पूरा प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और इमरान की संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की. बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पीडीए, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की साझा टीम ने अंजाम तक पहुंचाया.

बता दें कि इससे पहले भी अतीक अहमद की कई संपत्तियों पर योगी सरकार ने कार्रवाई की और बुल्डोजर चलाया है. इसी दौरान एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को बड़ी राहत देते हुए 13 नवंबर को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी थी. जिसके चलते अतीक 13 नंवबर को कोर्ट में  पेश नहीं हुए थे. 

एक मामले में आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने अतीक को तलब किया था. कोर्ट ने अपने फैसले पर ही स्टे लगाया है. इससे पहले 27 अक्टूबर को मामले की सुनावई के दौरान ही कोर्ट ने अतीक को तलब किया था. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने आदेश देते हुए कहा था कि अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का वैधानिक अधिकार है.

अतीक के वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र ने 13 नवंबर को उनका पक्ष कोर्ट के सामने रखा. यह मामला 2016 का है. जिसमें अतीक के खिलाफ धूमनगंज थाने में सूरजकली और उसके बेटे पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था. एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है.