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UP Lockdown News: अब यूपी में 3 दिन का लॉकडाउन, हर हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक पाबंदी

लखनऊ
यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया गया है। योगी सरकार के नए आदेश के अनुसार, शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया था।

योगी सरकार ने पूरा लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है लेकिन संक्रमण की रफ्तार देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले यूपी में एक दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर दो दिन का किया गया था। इसके बाद अब इसमें एक और दिन की वृद्धि कर दी गई है। पिछले चार दिन में यूपी में कोरोना संक्रमण के नए केस में गिरावट देखने को मिली है।

यूपी में लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा
यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर 29,824 मरीज मिले जबकि 35,903 मरीज रिकवर होकर घर लौट गए। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को यूपी में कुल 266 मरीजों की कोरोना वायरस से मौत हुई। इसे मिलाकर अभ कुल मौतों की संख्या 11,943 हो गई है। प्रदेश के 75 जिलों में से 60 में कोरोना से किसी न किसी मरीज की मौत हुई है।

हाई कोर्ट ने लगाई थी यूपी सरकार को फटकार
यूपी में इन दिनों ऑक्सिजन की कमी, बेड की किल्लत और जरूरी दवाओं के अभाव की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कई मरीज अब तक जान गंवा चुके हैं।इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइन्स का पालन क्यों नहीं किया गया?

14 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का दिया सुझाव
इसके अलावा कोर्ट ने ‘हाथ जोड़कर’ एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के पांच बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। यह दूसरी बार है जब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया।

योगी सरकार ने पूरे लॉकडाउन से किया इनकार
सरकार ने लोगों की अजीविका पर संकट का हवाला देते हुए लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी और सख्त कदम उठाए हैं।