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15 अगस्त से ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटिजन चार्टर, मिलेगी यह सुविधाएंं

मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा। इससे आमजन को कई जरूरी सेवाओं के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संबंधित सेवा के लिए समय निर्धारित हो जाएगा।

विभिन्न सेवाओं और शिकायतों के निस्तारण के लिए अब ग्राम पंचायतों में सिटिजन चार्टर लागू होगा। मुख्य सचिव ने प्रत्येक पंचायत में अलग-अलग नागरिक चार्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। चार्टर में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाएगा, जो पंचायत द्वारा नियमित आधार पर जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं। शासन ने इसके लिए समय सारिणी तय कर दी है। 

यह होगी सुविधा

नई व्यवस्था से ग्राम पंचायतों से सुविधाएं मिलना आसान हो जाएगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आय, जाति, निवास प्रमाण की रिपोर्ट व अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय सीमा तय हो जाएगी। परेशान करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेनू श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में सिटिजन चार्टर तैयार किया जा रहा है जोकि स्वतंत्रता दिवस पर लागू किया जाएगा। पंचायतों में सिटिजन चार्टर के अनुसार ही काम होगा। इससे नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी।