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हाईकोर्ट का तल्ख रुख, इस मामले में चार विधि अधिकारियों पर गिरी गाज, जानें पूरा मामला

तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के मामले में हाईकोर्ट के तल्ख रुख के बाद शासन स्तर से महाधिवक्ता कार्यालय के कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने की चर्चा है। शनिवार को वकीलों में चर्चा रही कि हाईकोर्ट में विधि परामर्शी को तलब किए जाने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और कोर्ट की नाराजगी देखते हुए दो अपर महाधिवक्ता सहित चार राज्य विधि अधिकारियों पर कार्रवाई की है। 

चारों से इस्तीफे लिए जाने की चर्चा भी रही। हालांकि इन चर्चाओं की अधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। कानून मंत्री ने भी इस संदर्भ में कोई पुष्टि नहीं की। बाद में मामले को रफा-दफा करने की चर्चा भी रही। गौरतलब है कि गत दिनों तबलीगी जमात से जुड़े कुछ विदेशी नागरिकों की रिहाई को लेकर दाखिल एक याचिका में आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को तलब किया था। 

पुलिस अधिकारियों में से एक ने कोर्ट को बताया कि उन्हें सरकारी वकील ने आदेश की जानकारी नहीं दी है। इस पर कोर्ट नाराज हुई और कहा कि जब सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता मौजूद थे, तो उन्होंने तीनों अधिकारियों को आदेश की सूचना क्यों नहीं दी।

कोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय को यह जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया कि क्या ऐसा जानबूझकर किया गया है या अनजाने में हो गया। साथ ही दोषी पर कार्रवाई करने को कहा। प्रमुख सचिव की रिपोर्ट में जांच व कार्रवाई का जिक्र न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और उन्हें तलब कर लिया। प्रमुख सचिव ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा लेकिन कोर्ट उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। 

चर्चा है कि प्रमुख सचिव ने दो अपर महाधिवक्ता सहित चार राज्य विधि अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण मिलने के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। गत दो अगस्त को कोर्ट ने प्रमुख सचिव की हाजिरी माफ करते हुए विस्तृत आदेश करने की बात की है। चर्चा है है कि इसी के बाद शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चार लोगों पर कार्रवाई की है।