जयपुर हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को देने से इंकार कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने सरकार को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। एसओजी को चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट रूम में सौपने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट का फैसला एबीबीपी के साथ भाजपा के लिए भी एक बड़ा झटका है।
हाईकोर्ट के फैसले का एबीवीपी ने स्वागत किया है। उसका कहना है कि रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसओजी से पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। अगर जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी नजर आई तो 42 दिनों के बाद हाईकोर्ट एसआईटी का गठन करेगी, फिलहाल एसओजी मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी करेगी।