Sunday , November 24 2024

पूर्व बाहुबलि विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

बेटी के चुनाव प्रचार में आई वाराणसी की सिंगर से किया था रेप, साल 2020 में दर्ज किया गया था मुकदमा, तीन साल से केस की लगातार सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी

सुरेश गांधी

वाराणसी : भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामला वाराणसी की गायिका से सामूहिक दुष्कर्म का है। शुक्रवार को कोर्ट ने विजय मिश्र को दोषी करार दिया था। इसी मामले में आपराधिक धमकी (धारा 506) के मामले में दो साल की सजा और दस हजार अर्थदंड लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायाधीश सुबोध सिंह ने अपने 54 पेज के आदेश में कहा कि इस प्रकरण में पूर्व में बिताई गई जेल की अवधि दंडादेश में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार अदा की जाएगी। न्यायालय के आदेश के बाद दोषी पूर्व विधायक को आगरा जेल भेज दिया गया। जबकि उनके बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था।

शनिवार सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई, जिसके लिए सुबह 10 बजे विजय मिश्रा को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया था। कोर्ट के बाहर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। पूर्व विधायक के अधिवक्ता व पीड़िता के अधिवक्ता ने बहस की। एक घंटे बहस के बाद न्यायालय ने ढाई बजे के बाद आदेश सुनाने को कहा। लगभग तीन बजे न्यायाधीश ने आदेश को पढ़कर सुनाया। न्यायालय के 54 पेज के आदेश में पूर्व विधायक की आपराधिक इतिहास भी संलग्न था, इसमें 83 मुकदमों का विवरण है। इस दौरान पूर्व विधायक की बेटी मौजूद थी। पीड़िता की ओर से उसके अधिवक्ता थे। न्यायालय ने कहा कि आरोपित विष्णु व विकास उर्फ ज्योति मिश्र को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक सप्ताह के अंदर 50-50 हजार के दो सक्षम व्यक्तिगत बंध प्रस्तुत करेंगे। बता दें, रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कुनबे के छह सदस्यों पर जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के आगर से उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक सप्ताह पूर्व सुनवाई पूरी होने पर 3 नवंबर को सजा के फैसले की सुनवाई की तिथि तय की गई थी। आरोप है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था। इसके बाद विजय मिश्रा ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, गायिका ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके बाद विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा उसे वाराणसी छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान उन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया।

संतुष्ट नहीं है पीड़िता

जैतपुरा निवासी पीड़िता ने कहा कि अदालत के आदेश से वह संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उसके बेटे विष्णु मिश्रा और नाती ज्योती उर्फ विकास मिश्रा सहित तीनों ने ही बहुत गलत किया था। इसीलिए मैं मुकदमा दर्ज कराई थी। अदालत में हमने अपना पक्ष ईमानदारी से रखा। मगर, विजय मिश्रा के अलावा अन्य दोनों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अदालत के आदेश के खिलाफ मैं हाईकोर्ट अपील करूंगी। पूरा प्रयास होगा कि मेरे साथ गलत करने वाले विष्णु और और विकास को भी हाईकोर्ट से सजा मिले। पीड़िता ने कहा कि तीनों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें अब कहीं काम नहीं मिलता है। जीवन जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर छुप कर रहना पड़ता है। हमेशा मन में डर समाया रहता है कि कहीं विजय मिश्रा के लोग हमारे साथ कोई अनहोनी न कर दें। विजय मिश्रा के परिजनों के धमकाने और मारपीट के बाद भी हमने समझौता नहीं किया तो हमारे खिलाफ मुंबई में मुकदमा दर्ज कराया गया। हमारा हर स्तर पर बहुत नुकसान हुआ है, उस दर्द को कोई और नहीं समझ सकता है। बहरहाल, हमें ईश्वर पर भरोसा है। हमारा मानना है कि हमारी जिंदगी को नारकीय बनाने वालों को दंड जरूर मिलेगा।

वाराणसी में दर्ज है मुकदमा

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता पर जानलेवा हमला, गवाही न देने के लिए धमकाने सहित अन्य आरोपों में विजय मिश्रा, उसके बेटे, भतीजों, दामाद और बेटियों सहित 14 लोगों के खिलाफ जैतपुरा थाने में 13 सितंबर 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि विजय मिश्रा, उसके बेटे और नाती के खिलाफ भदोही में दर्ज कराए गए मुकदमे में समझौता करने और गवाही न देने का पीड़िता पर दबाव बनाया गया। बात न मानने पर उस पर जानलेवा हमला कर जानमाल की धमकी दी गई। इस मामले में विधायक विजय मिश्रा, उसके बेटे विष्णु मिश्रा, भतीजे मनीष व विकास मिश्रा, दामाद मुकेश तिवारी और बेटी गरिमा तिवारी पर अदालत आरोप तय कर चुकी है।