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बिल्डर संजीव मित्तल से पौने दो करोड़ की ठगी, 18 पर मुकदमा

बिल्डर संजीव मित्तल ने शहर के कोयला कारोबारी राजेंद्र मल्होत्रा और बीएसएम स्कूल के मालिक समेत 18 के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा परतापुर थाने में दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि आरोपियों ने जमीन दिलाने के नाम पर करीब 1 करोड़ 74 लाख रुपये की ठगी की है। सारी रकम ज्यादा चेक और बैंक खाते में भेजी गई है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली रोड पर परतापुर थाना क्षेत्र स्थित राजकमल एनक्लेव निवासी बिल्डर संजीव मित्तल ने बताया कि पांच साल पहले 12 मार्च 2013 को भोपाल सिंह निवासी मोहम्मदपुर गुमी गगोल से 33 हजार गज जमीन का सौदा 1400 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से हुआ था। भोपाल सिंह ने भागमल, ओमप्रकाश, तिलकराम, समरपाल, कृष्ण, मुन्नीदेवी, दौलत, जयविंदर, राजेंद्र, मुनीराज, तेज कौर, ओमकारी, दीपक, सूखे की जमीन का एग्रीमेंट दिखाते हुए ये सौदा किया था। इस जमीन की खरीद में थापरनगर निवासी राजेंद्र मल्होत्रा उर्फ पप्पू, संजय मास्टर निवासी मोहम्मदपुर गुमी परतापुर और संजय सैनी निवासी बैंक कालोनी ईश्वरपुरी बिचौलिया की भूमिका में थे। जमीन के लिए चेक और बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए 1.74 करोड़ की रकम दी गई। बाद में भोपाल और उसके साथियों ने इस जमीन को आजादवीर निवासी लिसाड़ी को बेच दिया था। इस मामले में थाना पुलिस से भी शिकायत की गई थी।

संजीव मित्तल का आरोप है कि 28 जुलाई 2018 को उनके मैनेजर विनोद शर्मा को भोपाल सिंह के मोहम्मदपुर गुनी स्थित स्कूल पर बुलाया गया था। यहां पर भोपाल सिंह, राजेंद्र मल्होत्रा उर्फ पप्पू, संजय सैनी व संजय मास्टर ने धमकी दी। भोपाल ने पिस्टल निकाल ली और मैनेजर के सिर पर लगाकर धमकाया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर परतापुर थाने में धोखाधड़ी, नकली दस्तावेज को असली की तरह इस्तेमाल करना, धमकी देना समेत कई धाराओं में भोपाल सिंह, कोयला कारोबारी राजेंद्र मल्होत्रा, संजय सैनी और संजय मास्टर समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।