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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन, पीएफ, ग्रेच्‍युटी, महंगाई भत्‍ता, DA, DR ऐसे होता है तय, जानिये गणना का तरीका

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह बहुत काम की खबर है। इस साल महंगाई भत्‍ते में इजाफे की बाट जोह रहे लाखों कर्मचारी यह सोच रहे होंगे कि उन्‍हें कितना पैसा बढ़कर मिलेगा। उसी संबंध में हम आज बताने जा रहे हैं। सातवें वेतन आयोग या 7 वें सीपीसी को मंजूरी मिले लगभग पांच साल हो चुके हैं। हालांकि, 7 वें सीपीसी की स्थापना के लगभग पांच साल बाद हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन बढ़ गया है। खासकर हर छह महीने के बाद महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा के बाद, यात्रा भत्ता (टीए) डीए और अन्य के साथ बढ़ रहा है समय बीतने के साथ भत्ते भी बढ़ रहे हैं। चूंकि, डीए जुलाई 2020 से जून 2021 तक फ्रीज किए हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी सोच रहे हैं और गणना कर रहे हैं कि डीए बहाल होने के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा। हम आपको यहां आसान तरीका बताते हैं जिसके जरिये वेतन, महंगाई भत्‍ते, पेंशन, पीएफ, ग्रेच्‍युटी आदि की गणना का पता लगाया जा सकता है।

जुलाई 2021 से वेतन कैसे बदलेगा

केंद्र ने घोषणा की है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 से बहाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 28 प्रतिशत (जनवरी से जून 2020 के लिए 3 प्रतिशत) के लिए 4 प्रतिशत होगा। जुलाई से दिसंबर 2020 और जनवरी से जून 2021 तक 4 प्रतिशत की उम्मीद)। तो, डीए 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा और कोई भी नए डीए, पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान की गणना करके अपने मासिक वेतन की गणना आसानी से कर सकता है।

7 वीं सीपीसी: मासिक वेतन गणना

सातवें वेतन आयोग के तहत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के मासिक वेतन की गणना 7 वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर द्वारा मूल वेतन को बढ़ाकर 2.57 की जाती है। यदि किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, तो उस स्थिति में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मासिक वेतन 46,260 रुपये होगा और महंगाई भत्ता (डीए), यात्रा भत्ता (टीए), मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ता।

7 वां वेतन आयोग: भविष्य निधि, ग्रेच्युटी

7 वें सीपीसी नियम के अनुसार, किसी के पीएफ खाते में मासिक योगदान और ग्रेच्युटी योगदान भी केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन और लागू डीए के प्रतिशत से तय होता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 17 प्रतिशत है। उस स्थिति में, यदि केंद्र सरकार के सेवक का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसका मासिक पीएफ अंशदान 18,000 रुपये के 117 प्रतिशत का 12 प्रतिशत होगा यानी 2,527.20 रुपये। इसी तरह, ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी।