यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जारी शासन के आदेश के तहत अब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों का आरक्षण बदलेगा। मेरठ जिले में आरक्षण का संशोधित प्रस्ताव गुरुवार को तैयार कर लिया गया है। संशोधित प्रस्ताव के तहत 50 प्रतिशत ग्राम प्रधानों, 30 से 40 प्रतिशत जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण बदलना तय है। शुक्रवार को डीएम, सीडीओ के स्तर से परीक्षण के बाद अनंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब जिला पंचायत की स्थिति में काफी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।
हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने बुधवार देर रात त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जारी की। गुरुवार को पंचायती राज विभाग, जिला पंचायत के स्तर से 2015 के आदेश के तहत चक्रानुक्रम के तहत आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने का काम चला। अधिकारियों के अनुसार जिले के 479 ग्राम पंचायतों में से करीब 50 प्रतिशत का आरक्षण बदल जाएगा। इसी तरह जिला पंचायत के 33 वार्डों में भी काफी परिवर्तन हो रहा है। बीडीसी के 824 पदों में भी परिवर्तन होना तय है। आरक्षण का नया प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। शुक्रवार को डीएम और सीडीओ के स्तर से परीक्षण किया जाएगा।
परीक्षण के बाद स्वीकृति हुई तो शनिवार को आम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार दो मार्च को जारी अनंतिम सूचना 1995 के आधार पर किया गया था। अब 2015 के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसे में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मेरठ के डीपीआरओ आलोक सिन्हा बताते हैं कि शासन के आदेश के तहत पंचायतों के आरक्षण का नया प्रस्ताव करीब-करीब तैयार हो गया है। शुक्रवार को परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद शनिवार को प्रकाशन कर दिया जाएगा