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7th Pay Commission: PF खाते से बार-बार पैसा निकालने में है बड़ा घाटा, ऐसे समझें पूरा गणित

नई दिल्ली 7th Pay Commission। अधिकांश कर्मचारी विपत्ति के समय में अपने पीएफ खाते पर निर्भर रहते हैं। मुसीबत की घड़ी में पीएफ खाते में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं। कर्मचारी इस पैसे से अपनी समस्या का निराकरण तो कर लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के पहले पीएफ खाते से पैसा निकालना आर्थिक रूप से काफी नुकसानदायक भी साबित होता है। यदि कोई कर्मचारी अपने खाते से 1 लाख रुपए की निकासी करता है तो समझिए कि उसे 11 लाख रुपए के लगभग नुकसान हो जाता है। आइये समझते हैं इस घाटे का पूरा गणित –

इसलिए नहीं निकालना चाहिए PF खाते का पैसा

कर्मचारियों द्वारा निकाले गए पैसे का असर दरअसल पीएफ खाते में पड़े 10 गुना रिटायरमेंट फंड पर पड़ता है। EPFO के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर एके शुक्ला के मुताबिक अगर कर्मचारी के रिटायर होने में 30 साल का समय शेष है तो PF खाते से 1 लाख रुपए निकालते (EPF Withdrawal) हैं तो ऐसा करने से आपके रिटायरमेंट फंड से 11.55 लाख रुपए की राशि कम हो सकती है। दरअसल यदि कर्मचारी इस एक लाख रुपए की राशि को जमा रहने देते हैं तो 30 साल में यह राशि ब्याज मिलने पर 11.55 लाख रुपए हो जाती है।

बहुत ज्यादा जरूरत तो ही करें PF के पैसे का इस्तेमाल

आर्थिक व पीएफ से जुड़े जानकारों का कहना है कि अगर कर्मचारी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही EPF खासे से पैसे निकालना चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी कर्मचारी के रिटायर होने तक पीएफ खाते में पैसा जमा किया जाता है और फिलहाल केंद्र सरकार पीएफ खाते में जमा राशि पर 8.5 फीसदी ब्याज दर पैसे मिल रहा है। फिलहाल सभी छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज दर है। ऐसे में कर्मचारियों को पीएफ खाते में जमा राशि को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।