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मुरादाबाद में पांच मई तक धारा 144 लागू, डीएम ने जारी किया जुलूस मीटिंग पर रोक का आदेश

मुरादाबाद में पांच मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 का आदेश करते हुए कानून व्यवस्था बनाने की अपील की है। कहा है सोशल मीडिया पर विशेष चौकसी बरती जाएगी और कोविड निमयों का पालन करवाएं।  

वर्तमान में पंचायत चुनाव  की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही डा. भीमराव आम्बेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती आदि पर्व भी आने वाले हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाओं एवं कोविड-19 के परिपेक्ष्य में सौहार्द प्रभावित होने की संभावना हो देखते हुए निषेधाज्ञा का आदेश किया गया है। धारा 144 के 5 मई 21 तक जिले में लागू रहेगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन, मीटिंग या जनसभा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नहीं करेगा। कन्टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक,  संस्कृतिक आदि गतिविधियां प्रतिबंधों के साथ सक्षम अधिकारी की अनुमति से की जा सकेंगी। राजनैतिक दल या प्रत्याशी ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने के लिए संबंधित व्यक्ति से अनुमति लेगा तभी उसका प्रयोग करेगा। सरकारी संपत्ति का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेगा। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर चौकसी रहेगी। किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ग्रुप एडमिन उत्तरदायी होंगे।  कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति की जानकारी होने पर तत्काल उसकी सूचना दी जाए। समस्त जोन में 65 वर्ष से आयु के व्यक्ति,  अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति,गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर धारा 188 में कार्रवाई होगी।