Sunday , September 29 2024

कसा शिकंजा: गुजरात जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद पर हत्या के दो मुकदमों में आरोप तय

गुजरात जेल में बंद माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद पर हत्या के दो मामलों में विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट आलोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोप तय कर दिए।    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर कोर्ट ने आरोप तय किए। आरोप तय होते समय अतीक अहमद ने ट्रायल की मांग की, जिसे स्वीकार कर साक्ष्य के लिए निश्चित कर दिया गया।  

पहला मामला 25 सितंबर 2015 का है। इस मामले में अलकमा व चालक सुजीत की आबिद प्रधान की गाड़ी में रात 8:30 पर घात लगाकर हत्या की गई थी। अलकमा आबिद प्रधान की भतीजी थी। हमलावरों ने दोनों को दर्जनों गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया था। इस मामले में आबिद प्रधान ने कम्मो व जाबिर समेत 7 लोगों को नामजद किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस मुकदमे की अग्रिम विवेचना शुरू हो गई । इसके बाद धूमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और पूर्व में नामजद किए गए सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी।

 दूसरा प्रकरण  11 जुलाई 2016 का है। शाम 4 बजे मकान संबंधी विवाद में पैरवी न करने की बात पर जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना की हत्या की गई थी, जिसमें अतीक अहमद को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था। जितेंद्र की हत्या के बाद उसकी मां ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल समेत अन्य को नामजद किया था। लेकिन जांच के बाद धूमनगंज पुलिस ने नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दे दी और अतीक अहमद समेत अन्य को साजिश करने का आरोपी बनाया। इन दोनों मुकदमों में आरोप तय हुआ है।