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जबलपुर में दवा विक्रेता सर्दी, खांसी और बुखार की दवा खरीदने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर लें

जबलपुर: दवा की दुकानों में सर्दी-खांसी से लेकर बुखार की दवा खरीदने वाले हर ग्राहक की जानकारी दुकानदार को रखना होगा। हर शाम को इस जानकारी कलेक्ट्रेट द्वारा जारी किए गए एक नंबर पर वाट्सअप पर देनी भी होगी। इस संबंध के आदेश कलेेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दिए।

दवा दुकानदारों और केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कलेक्टर ने कहा कि दुकानों पर दवा खरीदने वाले हर व्यक्ति की जानकारी सही और समय पर देनी होगी। यह जानकारी सीएमएचओ कार्यालय के पास जाएगी। यहां तैनात डॉक्टर संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उनके स्वास्थ्य का हाल जानेंगे। दवा लेने वाले व्यक्ति की जानकारी में मरीज का नाम के साथ उसका मोबाइल नंबर और पता होना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग इन व्यक्ति का कोरोना टेस्ट भी कराएगा।

दवा की कालाबाजारी न हो: कलेक्टर ने कहा केमिस्ट एसोसिएशन को सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की किसी भी हालत में कालाबाजारी न हो। कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी में यदि कोई मेडीकल स्टोर या उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी। यहां तक की उसका लायसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। दवाओं की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए एसडीएम सिहोरा की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई है। यह कमेटी लगातार कोरोना के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर निगरानी रखेगी। इसके साथ ही प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम भी इस पर नजर रखेगी। एसडीएम सिहोरा आशीष पांडे के निर्देशन में बनाई समिति दवाओं के थोक व्यापारियों से लेकर निजी अस्पतालों तक दवाओं की उपलब्धता एवं वितरण पर निगरानी रखेगी।