प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले टीके की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों का अब प्रदेश में कोरोना टेस्ट नहीं होगा। यात्रियो को इसके लिए टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में रविवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने प्रदेश में कोरोना के वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा करते हुए यह फैसला लिया गया।
हालांकि कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। जिला उपायुक्तों को कहा गया है कि वह संबंधित जिलों में कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करवाएं। सभी दफ्तरों में कर्मचारियो में दो गज की दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने के अलावा गर्भस्थ महिलाओं को घर से ही काम की अनुमति दी गई है। दिव्यांग कर्मचारियों को भी घर से काम का विकल्प दिया गया है।
प्रदेश भर में शुक्रवार दोपहर दो बजे से लेकर सोमवार सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पाबंदी जारी रहेगी। निर्देशावली में अन्य बिंदु पहले की तरह ही हैं। इसमें शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई का प्रावधान और इंडोर व आउटडोर में 25 लोगों को ही एक स्थान पर एकत्रित होने के आदेश दिए गए हैं।
इसके अलावा बैंक्वेट हाल में भी 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। प्रतिदिन रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।
आज सुबह छह बजे से हट जाएगी गैर जरूरी आवाजाही पर रोक
प्रदेश में कोरोना पाबंदियों के तहत गैर जरूरी आवाजाही पर रोक सोमवार 24 जनवरी को सुबह छह बजे से हट जाएगी। ऐसे में सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें भी सोमवार को खुल जाएंगी। ऐसे में बाजारों में रौनक भी बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने अगले आदेश तक हर शुक्रवार दोपहर दो बजे से लेकर सोमवार सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया हुआ है।