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RBI Imposes Penalties: इन 8 सहकारी बैंकों को दिशा-निर्देशों का पालन न करना पड़ा महंगा, रिजर्व बैंक ने ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ना मानना 8 सहकारी बैंकों को भारी पड़ गया और केंद्रीय बैंक ने इनकी अवहेलना करने पर इन बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। इसे तहत आरबीआई ने इस सभी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। इनके द्वारा लोन और केवाईसी से संबंधित निर्देशों को दरकिनार किया गया था। 

नियमों को अनदेखा करने का मामला
केंद्रीय बैंक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत (गुजरात) पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर 1 लाख रुपये, मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपये और वसई जनता सहकारी बैंक , पालघर पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

इन बैंकों पर भी जुर्माने की कार्रवाई
इसके अलावा, आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर 1 लाख रुपये, भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 2 लाख रुपये, जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक , जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है।

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