उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति अब दूसरे प्रदेशों में भी दिखाई देने लगी है। पहले मध्य प्रदेश और अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मध्यप्रदेश हो या दिल्ली दोनों ही जगह बुलडोजर को लेकर विवाद भी सामने आ रहे हैं। लेकिन यूपी में जिन नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है उसे लेकर सरकार किसी को आवाज उठाने का मौका नहीं दे रही है।
इस बारे में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि गुंडा एक्ट के जो प्रावधान है उन्हीं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवस्थी ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है की माफिया, गुंडे, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए। ऐसे गुंडे, माफिया, बदमाश जो समाज में समस्या पैदा करते हैं सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को किसी तरह की छूट न दी जाए। इसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर आपसी सामंजस्य बनाकर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 25 पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनकी 750 करोड़ की संपत्तियां ज़ब्त की हैं। कुल 2068 करोड़ की संपत्ति अब तक ज़ब्त या ध्वस्त की गई है।
अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि जो ग़लत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में होगी चाहे वो जितना बड़ा माफिया क्यों न हो। आज सारे माफिया जेल में हैं। किसी का ठेके पट्टों में कोई दखल नहीं है। आय के अवैध स्रोतों से इन माफिया व उनके रिश्तेदारों ने जो भी संपत्ति अर्जित की थी उसे ध्वस्त किया गया है।