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सुप्रीम कोर्ट ने थैंकगॉड मेकर्स को दी बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनवाई के लिए नवंबर की तारीख दी

अजय देवगन की फिल्म थैंकगॉड को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को फिल्म की रिलीज रोकने से संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए नवंबर की तारीख तय की है। बीते महीने फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद श्री चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी, जिसमें फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर और पोस्टर यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से हटाने की मांग करते हुए इसकी रिलीज रोकने की अपील की गयी थी। लाइवलॉ वेबसाइट के अनुसार, अधिवक्ता लोकेश कुमार चौधरी की ओर से दायर याचिका में मेकर्स पर आरोप लगाया गया है कि थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त के चरित्र को आपत्तिजनक छवि में दिखाया गया है, जो अपमान जनक है और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला है। साथ ही, याचिका में ये भी कहा गया कि फिल्म के रिलीज होने से देशभर में कायस्थ समुदाय के आंदोलनों से देश के अंदर अराजकता और अशांति पैदा हो सकती है।

‘बहुत जरूरी नहीं है मामला’

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। बेंच अब इस मामले की सुनवाई 1 नवंबर को करेगी। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, तब तक इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि थैंक गॉड 25 अक्टूबर, 2022 को रिलीज हो रही है। इसके बाद बेंच ने याचिकाकर्ता को जवाब देते हुए कहा, मामला बहुत जरूरी नहीं है और इसको बाद में भी सुना जा सकता है।

ऐसी है थैंक गॉड की कहानी

इंद्र कुमार निर्देशित कॉमेडी फैमिली ड्रामा थैंक गॉड में अजय देवगन का किरदार चित्रगुप्त पर आधारित है, जो माइथोलॉजी के हिसाब से जिंदगी और मौत का हिसाब-किताब रखते हैं। वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह पुलिस अधिकारी के साथ-साथ पति-पत्नी की भूमिका में हैं। रियल लाइफ ड्रामा पर बनी ये फिल्म दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।