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संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद निचली अदालत ने तय की जमानत की शर्तें

नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जमानत की शर्तें तय कीं। संजय सिंह के जमानत के लिए उनकी पत्नी ने बेल बांड भरा। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा कराना होगा। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। अपने मोबाइल की लोकेशन शेयरिंग ऑन रखेंगे और जांच अधिकारी के साथ साझा करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे लेकिन इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो अप्रैल को संजय सिंह को जमानत दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देते हुए साफ किया था कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। ईडी ने संजय सिंह को 04 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।