विवादित इस्लामिक प्रचारक डॉ जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की याचिका को खारिज कर दी है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सारे अकाउंट्स तुरंत फ्रीज करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि MHAके पास बैन लगाने के पर्याप्त सबूत हैं।
Delhi High Court dismisses plea of Zakir Naik led Islamic Research Foundation against immediate ban and freezing of accounts.
Delhi HC: MHA has sufficient material for ban.Immediate action appears to have been taken in interest of integrity &public order maintenance
गृह मंत्रालय ने नवंबर 2016 की अधिसूचना जारी की थी जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध ल गाया गया था।