इस्लामाबाद: पाकिस्तान में 20 वर्षीय भारतीय महिला नागरिक के साथ बंदूक की नोंक पर निकाह कराने का मामला सामने आया है.पीड़िता ने इस्लामाबाद की एक अदालत को अपने साथ हुई हिंसा एवं यौन उत्पीड़न की जानकारी दी.अदालत ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. वहीं शादी कराने वाले मौलवी हूमायूं खान को भी अगली सुनवाई पर सम्मन किया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार इस महिला की पहचान उज्मा के रूप में हुई है. उसने इस्लामाबाद अदालत में अपने पति ताहिर अली के खिलाफ याचिका दायर कर अपने पति पर प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया है. महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान रिकॉर्ड कराया है.स्रोतों के अनुसार महिला ने मजिस्ट्रेट से कहा कि वह शादी के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान आई थी.उज्मा ने कहा कि मुझे बंदूक के बल पर शादी के लिए मजबूर किया गया और मेरे आव्रजन कागजात छीन लिए गए. उन्होंने आगे कहा कि वह भारतीय उच्चायोग परिसर छोड़कर तब तक नहीं जाना चाहती है जब तक उसे सुरक्षित भारत नहीं भेज दिया जाता.
उधर, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि पाकिस्तान में उज्मा को बंदूक दिखाकर नशीले पदार्थ का सेवन कराने, प्रताड़ित करने और निकाहनामा पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने के मामले में उज्मा की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के साथ तालमेल से काम कर रही है.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि महिला के भाई ने विदेश मंत्री से मुलाकात कर अपनी बहन को जल्द से जल्द बचाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी . युवती ने 5 मई को शरण मांगी थी.