नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय में तीन तलाक को लेकर सुनवाई चल रही है। इसे लेकर पांच जजेज की संविधान पीठ कार्रवाई कर रही है। अब इस मामले में केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी बात रखेगी और दलील देगी। न्यायालय द्वारा कहा गया कि ट्रिपल तलाक सबसे बुरा और अवांछनीय है। न्यायाधीशों ने कहा कि जो भी धर्म के अनुसार घिनौना है वह कानून के अंतर्गत वैध ठहराया जा सकता है क्या। इसे शरियत में लिया जाना ठीक नहीं है।
दरअसल यह ईश्वर की नज़र में ही पाप है। इस्लाम के विभिन्न स्कूल आॅफ थाॅट्स में इसे वैध माना गया है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि यदि उनका मत माना जाए तो फिर ट्रिपल तलाक पाप है मगर ट्रिपल तलाक घिनौना है इसके बाद भी वह वैध है।
ट्रिपल तलाक को लेकर न्यायालय ने कहा कि यह शादी समाप्त करने का एक बुरा तरीका है। हालांकि अभी ट्रिपल तलाक को लेकर न्यायालय दलीलें सुन रहा है। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद न्यायालय की मदद कर रहे हैं।