आधार कार्ड और पैन कार्ड अब दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गये हैं. कई ऐसी सरकारी योजनाएं या फिर काम होते हैं, जो कि इनके सिवा नहीं हो पाते हैं. इसलिए इन दोनों का एक दूसरे से लिंक होना बेहद जरूरी है.
अब केंद्र सरकार इन्हें लिंक करवाने के सभी विचारों पर अमल कर रही है. अब अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपके नाम या पते की स्पेलिंग अलग लिखी है, तो भी आप इसे लिंक करवा सकते हैं. आयकर रिटर्न 1 जुलाई तक भरना है, और उसके लिए पैन कार्ड और आधार नंबर होना अनिवार्य है.
आप कुछ इस तरह अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं.
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर, लॉग इन करें. जिसके बाद इस पेज पर सर्विसेज़ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
इस ऑप्शन पर पहुंच कर लिंक आधार के ऑप्शन दिखेगा, वहां पहुंच कर पैन और आधार नंबर के कॉलम पर जाएं. जहां पर NAME AS PER AADHAAR, वहां पर अपना नाम लिखें.
अपना नाम भरने के बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे सब्मिट कर दें.