Thursday , December 19 2024

रेरा ने 36 दिनों में दिलाया हक, बिल्डर ने लौटाया पैसा

मुंबई :पिछले 3 साल से बिल्डर का चक्कर लगा रहे ग्राहक को रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने महज 36 दिन में न्याय दिला दिया है। रेरा ने पहली शिकायत का निवारण करते हुए कमलेश ऐलानी को उनका हक दिलाया। इस वजह से 2012 में बुक किए गए घर के एवज में जमा 26 लाख रुपये उन्हें वापस मिल गए।

जानकारी के मुताबिक, कमलेश ने एकता पार्क विले होम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ घर देने में देरी होने पर पूरे पैसे वापस करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद ग्राहक की शिकायत सही पाई गई। रेरा ने बिल्डर को ग्राहक के पैसे लौटाने का आदेश दिया, साथ ही मई से अब तक अन्य हुए खर्च वहन करने का भी आदेश दिया। जिसके बाद बिल्डर ने ग्राहक को ब्याज के साथ उसका पैसा लौटा दिया।

रेरा सचिव वसंत प्रभू ने कहा कि ग्राहक की शिकायत के बाद इस मामले में सुनवाई कर फैसला हो गया। बुधवार को बिल्डर ने ग्राहक को पूरी राशि का भुगतान कर करार रद्द कर दिया। इस संदर्भ में कई कोशिशों के बाद भी बिल्डर से संपर्क नहीं हो सका।