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लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाई तीन सदस्यीय कमेटी

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है. इसमें गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल हैं.

लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में अध्यादेश पास होते ही कई राज्य सरकारों ने कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी है. हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा. इसका ऐलान खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज कर चुके हैं. अब हरियाणा सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी है.

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है. इसमें गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल हैं. यह कमेटी अन्य प्रदेशों की ओर से लव जिहाद पर बनाए गए कानून का अध्ययन भी करेगी.

इससे पहले हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद पर यूपी सरकार के फैसले की तारीफ की थी. अनिल विज ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.

क्या है यूपी सरकार का अध्यादेश
लव जिहाद पर यूपी सरकार ने जिस अध्यादेश को पास किया है, उसके मुताबिक शादी के लिए धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.

इतना ही नहीं, अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल