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बिहार पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडरों को भी आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में किया संशोधन

बिहार के ट्रांसजेंडरों को पुलिस की नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। गृह विभाग की ओर से इस आशय का संकल्प जारी किया गया है। इस बात की जानकारी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमीर सुब्हानी ने पटना हाईकोर्ट में एक शपथपत्र दायर कर दी है। 

शपथपत्र में कहा गया है कि बिहार में ट्रांसजेंडरों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के 0.039 प्रतिशत है। काफी कम जनसंख्या होने के कारण इन्हें चरणबद्ध तरीके से आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। ट्रांसजेंडरों के लिए जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन अलग से एक स्पेशल यूनिट बनायी जाएगी। 
पहले पहल इस यूनिट में एक अधिकारी सब इंस्पेक्टर तथा चार पुलिसकर्मी रहेंगे। बाद में इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा और स्क्वाड बनाकर दो अधिकारी तथा आठ सिपाही को रखा जाएगा। इस प्रकार एक प्लाटून बनाकर 6 अधिकारी तथा 24 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

यह शपथपत्र वीरा यादव की केस में दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने वीरा यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर अपने पूर्व के आदेश में संशोधन किया।