गन्ना उद्योग सह विधि मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों पर प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इसमें मंत्री ने कहा कि मंदिर एवं मठ राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका समुचित संरक्षण एवं संवर्धन सरकार का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धार्मिक न्यास परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित दायित्वों का निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन 1950 में हुआ था। मंदिर, मठ, धर्मशाला एवं अन्य धार्मिक स्थलों से संबंधित भूमि का कोई लिखित लेखा-जोखा उपलब्ध नही होने के कारण विवादों का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी जिलों में भूमि का सर्वे कर उसे पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा। मंदिर, मठ, धर्मशाला की परिसंपत्तियों को भी सर्वे में अंकित किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में ऐसी सभी भूमि को चिह्नित किया जायेगा। मठ, मंदिर, धर्मशाला एवं अन्य धार्मिक न्यास को चिह्नित करने के बाद विस्तृत जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसमें यह दर्शाया रहेगा कि अभी भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है, अतिक्रमण है या कोई वाद का मामला है। जिलो में अपर समाहर्ता, राजस्व को बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों की गहन जांच के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को चिह्नित कर जहां भूमि अतिक्रमित है, वहां अतिक्रमणमुक्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जमीन को यदि अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया है तो उसका सेल डीड रद्द करवाया जायेगा। बैठक में बताया गया कि भागलपुर जिला में निबंधित मंदिर, मठ, धर्मशाला, कबीरपंथ एवं अन्य धार्मिक स्थलों की संख्या 108 है। बांका जिला में निबंधित धार्मिक न्यासों की संख्या 12 है। बैठक में भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, बांका के जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता भागलपुर व बांका, सभी अंचलाधिकारी भागलपुर एवं बांका सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
अब सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे
प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड और सरकारी जमीन पर भू-माफिया द्वारा कब्जा करना अब आसान नही होगा। उन्होंने कहा कि जमीन के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। अगर धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन है तो उसकी पूरी जानकारी मंदिर की प्रतिमा की तस्वीर के साथ पोर्टल पर अपलोड होगी। एक पोर्टल न्यास बोर्ड का होगा जबकि दूसरा पोर्टल जिला प्रशासन का होगा। दोनों पर पूरी जानकारी होगी। जब सबकुछ सामने आ जायेगा तो उस जमीन पर कोई कब्जा करने की सोच भी नहीं पायेगा। बातचीत में उन्होंने कहा कि भू-माफिया ने तो गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन की भी रजिस्ट्री करा ली थी पर अब ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेंगे उनका पैसा डूबेगा और जेल जायेंगे।
गुड़ उद्योग लगाने पर अनुदान का प्रावधान
भागलपुर। मंत्री ने बैठक में गन्ना उद्योग से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। गन्ना विकास के सहायक निदेशक ने बताया की भागलपुर एवं बांका में गन्ने का रकबा काफी कम है। यहां गुड़ उत्पादन में गन्ने का उपयोग होता है। मंत्री ने कहा कि गुड़ निर्माण के लिए उद्योग लगाने पर अनुदान का प्रावधान है। सामान्य कोटि को 50 प्रतिशत, ओबीसी को 60 प्रतिशत, ईबीसी को 70 प्रतिशत और एससी एसटी को 80 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। बीज की खरीद पर भी अनुदान है। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसानों को प्रशिक्षित करें। इथेनॉल उद्योग लगाने पर उद्यमी को अनुदान दिया जायेगा। भागलपुर जिले से रिपोर्ट दी गई कि पीरपैंती में 150 हेक्टेयर, कहलगांव में 138 हेक्टेयर, सन्हौला में 25 हेक्टेयर, शाहकुंड में 24 हेक्टेयर में गन्ना फसल लगायी गयी है।
चीनी मिल की संपत्ति नीलाम कर किसानों को किया जायेगा भुगतान
भागलपुर। जिन चीनी मिल मालिकों ने किसानों को गन्ने के एवज में भुगतान नहीं किया है, उन मिलों की संपत्ति नीलाम कर किसानों को बकाया भुगतान किया जायेगा। इसके साथ ही किसानों को समय पर भुगतान नहीं करने वाले चीनी मिल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जायेगा। गन्ना उद्योग सह विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने भागलपुर में शुक्रवार को समीक्षा भवन में प्रेस वार्ता के दौरान उक्त बातें कहीं। उन्होंने साफ कहा कि गन्ना किसानों का बकाया रखने वाले चीनी मिल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया कि तीन मिल सासामूसा, रीगा और प्रतापपुर पर ही किसानों का बकाया होने की बात सामने आई है, जिनपर कार्रवाई की जा रही है।
अपराधी जमीन के अंदर हैं तो पानी पटाकर उन्हें बाहर किया जा रहा
आपराधिक घटनाओं पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता पर अपरधियों को पकड़ा जा रहा है और कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले फिरौती के लिए अपहरण किया जाता था जो अब नहीं होता। उनका कहना था कि जमीन के अदंर गये अपराधियों को पानी पटाकर बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में अपराध घटा है। उन्होंने कि राज्य भर में जहां भी अपराध हो रहे हैं वहां की पुलिस कार्रवाई भी कर रही है।