बिहार पंचायत चुनाव में आज से पहले चरण का नामांकन शुरू हो रहा है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी प्रखंड कार्यालय परिसर के आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है। नामांकन करने वाले लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं । जुलूस निकालने व नारेबाजी पर भी रोक है।अनुमंडल पदाधिकारी दुर्गेश कुमार ने निषेधाज्ञा अधिसूचना जारी कर दिया। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसकी अधिसूचना अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत की गई । प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक मतों की गिनती तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगा। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अनुमंडल क्षेत्र में 27 सितंबर तक सामाजिक सौहार्द एवं विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिसूचना के तहत एक साथ चार या चार से अधिक व्यक्तियों को बिना अनुमति के एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रभाव नुक्कड़ सभा जुलूस का आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा ।
विजय जुलूस निकालना या पटाखा का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। किसी भी प्रकार का अस्त्र शास्त्र या विस्फोटक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। इसमें सिर्फ पुलिस प्रशासन को छूट दी गई है। किसी भी व्यक्ति या समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह के विरूद्ध राजनीतिक विद्वेष से संबंधित नारेबाजी स्लोगन आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
नामांकन के दौरान कार्यालय के सौ मीटर तक वाहन के प्रवेश पर रहेगी रोक
प्रत्याशियों और चुनाव अभिकर्ताओं के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान निर्वाची पदाधिकारी ,सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बिना पूर्वानुमति के लाउडस्पीकर एवं चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा । लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 06 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा । चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के पशु ,हाथी , घोड़ा के माध्यम से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं , नुक्कड़ सभाओं एवं जुलूस आदि किसी भी प्रकार के प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी,अभिकर्ताओं द्वारा मतदान केन्द्र के नजदीक प्रचार – प्रसार एवं मतदान केन्द्र के 100 मीटर परिधि के अंदर भीड़ या मजमा लगाना प्रतिबंधित रहेगा।मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि के अंदर बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा।