दिल्ली में साप्ताहिक और नाइट कर्फ्यू के दौरान ई-पास मान्य होंगे। बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश जारी करते हुए बताया कि चार जनवरी या फिर उसके बाद आवश्यक सेवाओं में छूट के लिए जिन लोगों ने ई पास बनवाए हैं वह साप्ताहिक और नाइट दोनों ही तरह के कर्फ्यू में मान्य रहेंगे। इन दोनों कर्फ्यू के लिए अलग अलग ई पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर यह ई-पास बनाए जा रहे हैं ताकि कर्फ्यू के दौरान इन्हें आवागमन से जुड़ी छूट प्रदान हो सके। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पिछले सप्ताह ही शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगाया गया था जबकि नाइट कर्फ्यू पिछले 15 दिन से चल रहा है।
कोरोना जांच या वैक्सीन लगाने के लिए भी आईडी दिखाकर जाने की छूट
डीडीएमए के अनुसार कोरोना की जांच या उसका टीका लेने जाने वालों को भी आईडी कार्ड दिखा कर जानें की छूट दी गई थी। जबकि काम करने वालों के लिए ई-पास जारी किया जा रहा है इसे दिखा कर उन्हें छूट मिल सकती है।
डीडीएमए ने आदेश में कहा है कि जिन कार्यालयों व कर्मचारियों को छूट दी गई है, वे अपना आई कार्ड दिखाकर काम-काज कर सकेंगे। इसमें आवश्यक सेवा व इमरजेंसी सेवा में लगे कर्मचारी, न्यायाधीश व वकील, विदेशी दूतावास के कर्मचारी, डाक्टर, नर्स व पारा मेडिकल स्टाफ, एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्री, इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र शामिल हैं।