25 अक्टूबर से बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
दिल्ली में 25 अक्तूबर से प्रदूषण नियंत्रण जांच (पीयूसी) के बिना वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को यह जानकारी दी। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने की खातिर यह फैसला किया गया है। इस साल की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था और जनता से सुझाव मांगे थे।
क्या है पीयूसी सर्टिफिकेट और इसे कहां से जारी किया जाता है
पीयूसी प्रमाणपत्र पुष्टि करता है कि वाहन उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करता है। यह एक दस्तावेज है जो बताता है कि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के अनुसार वाहन के एग्जॉस्ट से प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के अंदर है। यदि केंद्र पर जांच के दौरान वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करते हुए मिलता है तो ही यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, यदि वाहन प्रदूषणकारी मिलता है, तो उसकी मरम्मत या ट्यूनिंग निर्धारित की जाएगी।
विभाग द्वारा हाल ही में जारी सार्वजनिक नोटिस में यह भी कहा गया है कि सभी पंजीकृत वाहन मालिक जिनके वाहन पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराने हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर, उन्हें अपने वाहन की जांच कराने और पीयूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है। परिवहन विभाग की वेबसाइट के अनुसार, शहर भर में पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप में 954 प्रदूषण जांच केंद्र हैं।
अगर आपके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है तो कितना जुर्माना देना होगा
ऐसे मामलों में जिसमें पीयूसी प्रमाणपत्र एक्सपायर (खत्म) हो गया है, उसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत चालान जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार, पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं होने पर छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, वाहन मालिक को भी तीन महीने के लिए अपना लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वैध पीयूसी प्रमाण पत्र होने के बावजूद वाहन प्रदूषणकारी पाया जाता है, तो प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा और मालिक को वेबसाइट के अनुसार सात दिनों के भीतर एक नया पीयूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों की सूची www.https://transport.delhi.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।