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10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए समीर महेंद्रू, पढ़े पूरी ख़बर

दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने समीर महेंद्रू को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया। अधिकारियों के अनुसार, समीर महेंद्रू 2013 में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराए गए दो अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के मुख्य गवाह थे। बता दें कि सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया है और अब तक दोनों एजेंसियों ने इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए हैं। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में दो ऐसे मौकों का उल्लेख किया है जब महेंद्रू ने सिसोदिया के करीबियों को कथित तौर पर कुल चार से पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया। प्राथमिकी के अनुसार सिसोदिया के करीबियों गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय शराब के लाइसेंस से प्राप्त लाभ को आरोपी लोक सेवकों तक पहुंचाने में लिप्त थे। सीबीआई का आरोप है कि अरोड़ा के प्रबंधन वाली कंपनी राधा इंडस्ट्रीज ने महेंद्रू से एक करोड़ रुपये लिए थे। एजेंसी ने दावा किया है कि अरुण रामचंद्र पिल्लै समीर महेंद्रू से अनुचित तरीके से पैसों का लाभ लेकर विजय नायर के जरिए उसे आरोपी लोकसेवकों तक पहुंचाता था। एजेंसी ने कहा कि अर्जुन पांडेय नामक व्यक्ति ने एक बार विजय नायर की ओर से समीर महेंद्रू से दो से चार करोड़ रुपये लिए। ईडी इसकी जांच कर रही है कि कथित अनियमितताएं आबकारी नीति के क्रियान्वयन के तहत की गई थीं या नहीं। इस मामले में एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक और तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की है।