सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और आरबीआई से पुराने नोट बदलने की समय सीमा पर केन्द्र सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर केन्द्र सरकार से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि सभी को पुराने नोट बदलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई है ? बता दें कि सिर्फ NRI को ही पुराने नोट बदलने की मंजूरी सरकार ने दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
Deposit of old notes notes issue: SC bench issues notice to Centre & RBI asking for reply within 2 weeks; Next hearing on 11 April
शुरुआत में पीठ तीनों याचिकाओं पर विचार करने के पक्ष में नहीं थी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों को सरकार केपास जाने के लिए कहा लेकिन बाद में याचिकाकर्ताओं से सरकार के वकीलों को याचिकाओं की प्रति देने के लिए कहा।
मालूम हो कि शुरुआत में कहा गया था कि पुराने नोट 30 दिसंबर तक रिजर्ब बैंक सहित बैंकों में बदले जा सकेंगे। इसके बाद 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्ब बैंक में बदले जा सकेंगे। लेकिन बाद आरबीआई ने नई अधिसूचना जारी कर कहा कि एनआरआई या वैसे लोग जो उस दौरान देश के बाहर थे, ही 31 मार्च तक पुराने नोटों को बदल सकेंगे।