रेरा के गठन के बाद भी लखनऊ में अवैध रियल स्टेट का कारोबार जारी है,शनिवार और रविवार को पूर्वांचल के जिलों सहित बिहार से बिना रजिस्टर्ड एजेंट के माध्यम से MLM मार्केटिंग के तहत थोड़ी रकम में बिना परमिटेड टाउनशिप मैप दिखाकर खेती वाली जमीन बेचने की शिकायत बड़े पैमाने में मिल रही है।ऐसी कम्पनियों पर कार्रवाई तय है।
रेरा अधिकारियो का कहना है कि प्लाट या फ़्लैट लेने से पहले ग्राहक रियल स्टेट रेगुलेटरी का प्रोजेक्ट प्रमाणपत्र जरूर देखें।
रियल स्टेट रेगुरेटरी अथारिटी गठन के बाद कुकुरमुते की तरह फ़्लैट और जमीन के कारोबार करने वाली कम्पनियो पर कार्रवाई तय है। जो कम्पनियां 15 अगस्त तक अपना रेगुलेटरी में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नही कराई है।वह 30 सितम्बर तक पेनाल्टी के साथ पंजीयन कराले नही तो रियल स्टेट कारोबार से दूरी बना ले,तय सीमा के बाद सरकार सख्त कार्यवाई करने जा रही है।
रियल स्टेट में नेटवर्किंग के द्वारा प्लाट बेचने वाली साईन सिटी,बसुन्धरा,हाईटेक,वंशिका और इस्टेलियन जैसी कम्पनियो पर कठोर कार्रवाई होनी तय है यह कहना है यूपी रेगुलेटरी के आधिकारिक प्रवक्ता की। लोकनिर्माण टाइम्स से बात करते हुए रेगुलेटरी के कार्यकारी अधिकारी अनिल तिवारी का कहना है कि कमीशन की लालच में बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी एजेंट प्लाट और फ़्लैट नही बेचे शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।उनका कहना है कि कई लोग शिकायत कर चुके है कि लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आमलोगों को सस्ते प्लाट का झांसा देकर ले आउट प्लान रजिस्टर्ड पास कराए बगैर खेत को प्लाट बताकर बेच रही कम्पनियो के खिलाफ 30 सितंबर के बाद सख्त कार्रवाई होगी
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यूपी रेरा के कार्यकारी अधिकारी अनिल तिवारी ने लोकनिर्माण टाइम्स से बताया कि 500 वर्गमीटर से अधिक की भूखण्ड पर प्लाट या मकान बनाकर बेचने के लिए प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन आवश्यक है।
तिवारी ने कहा कि खरीद-बिक्री करने वाली कम्पनियो और एजेंट के भी पंजीयन कराना आवश्यक है।इन्डु विजुवल रजिस्ट्रेशन के लिए 25 हजार और कम्पनी के रजिस्ट्रेशन पर 2 लाख 50 हजार का शुल्क नान रिफंडेबल जमा करना है।
प्रमोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल का आईटीआर और प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान जो टाउनशिप की परमिशन देने वाली गवर्मेंट बाडी से परमिशन लिया हो उसी प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज 10 रुपया प्रति वर्गमीटर जमा करना है।
उन्होंने कहा कि प्लाट,मकान और फ़्लैट खरीदने से पहले उस प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देखकर ही कदम बढ़ाए। कोई भी कम्पनी या प्रमोटर किसी कस्टमर से किए वादे व समय पर कब्जा नही दे रहा है तो इसकी शिकायत करे।यूपी रेरा की साईट है www.uprera.in इस बेवसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध है।