Thursday , December 19 2024

रियल इस्टेट केे एजेंट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, यूपी सरकार का वेब पोर्टल तैयार,नही कराया तो सख्त कार्रवाई

ऐसे करें वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन/कंप्लेंट

भारत सरकार की रियलइस्टेट बिल-2016 एक मई से इंप्लीमेंट हो चुका है।यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है,इसलिए इस प्रदेश में प्रापर्टी की डिमांड भी अधिक है। लखनऊ उत्तर भारत का सबसे सुगम रिहायसी कैपिटल के रूप में विकसित हो रहा है।रियल स्टेट में लोगो की गढ़ी कमाई डूबे नही इसके लिए रेरा ने एजेंट और प्रोजेक्ट का रजिस्टेशन करके रेरा की साईट पर डाल रही है।
इसके तहत कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर काम करने वाले एजेंट को अब रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है, जो कि रियल इस्टेट पर कंट्रोल रखेगी। इसके लिए सभी राज्यों और यूटी को भी वेबसाइट बनाने के लिए कहा गया था। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वेब पोर्टल तैयार किया है। इसके जरिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और यूपी के एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरु कर दिया गया है।

Uprera.in पर क्लिक करें। यहां जो पेज खुलेगा उसमें तीन अलग-अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एजेंट, प्रोजेक्ट और प्रमोटर को लेकर अलग-अलग ऑप्शन हैं। जिनमें क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आम पब्लिक के लिए है, जो किसी एजेंट या किसी भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को लेकर कंप्लेंट इसके जरिए कर सकते हैं।

} रेरा रुल्स के तहत प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

} रेरा रुल्स से रियल इस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन होगी।

} प्रॉपर्टी से संबंधित कोई शिकायत हो तो इस वेब पोर्टल के जरिए कर सकते हैं।

} इसके साथ ही प्रोजेक्ट और एजेंट डैशबोर्ड इसमें बनाया गया है, जिसमें रेरा रुल्स के तहत रेगुलर प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी अपडेट करना जरूरी होगा।

आम लोगों को रेरा रजिस्ट्रर्ड प्रोजेक्ट्स और एजेंट्स के बारे में सही जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी।