मऊ। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के पखईपूर गांव में चार साल पहले विजय बहादुर सिंह की मछली मारने के विवाद को लेकर हत्या करने के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो निर्णायक सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित अरविंद सिंह को दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्तों पर आरोप है कि उसने वादी मुकदमा प्रदीप सिंह के बड़े भाई विजय बहादुर सिंह की 19 फरवरी 2013 को मछली मारने के विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वादी मुकदमा की तहरीर पर अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया बचाव पक्ष द्वारा कहा गया कि आरोपित को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से नंदलाल भारती द्वारा पैरवी की गई। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपित अरविंद सिंह को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। जनपद के जीयनपुर थाना क्षेत्र के बनोरा निवासी हरिवंश यादव ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह की अदालत में आत्म समर्पण किया। आरोपित को न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया