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Kulbhushan Jadhav Case: पाक ने अब तक जाधव को दूतावास से संपर्क की नहीं दी अनुमति

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने जेल में बंद कुलभूषण जाधव को अभी तक भारतीय दूतावास से संपर्क की अनुमति नहीं दी। भारत और पाकिस्तान के बीच शर्तों को लेकर जारी मतभेदों के चलते भारतीय उच्चायोग अधिकारियों और जाधव के बीच मुलाकात नहीं हो सकी।

पिछले दिनों भारत के पक्ष में फैसला देते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की ‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार’ करने का 17 जुलाई को आदेश दिया। न्यायालय ने बिना देर किए जाधव का भारतीय दूतावास से संपर्क कराने का भी निर्देश दिया। मुलाकात का कार्यक्रम शुक्रवार दोपहर तीन बजे निर्धारित हुआ।

मौत की सजा सुनाई थी

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ भारत ने नीदरलैंड में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में अपील कर मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की।

पाक ने लगाई थी यह शर्त

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने शर्त लगा दी थी कि जब जाधव की भारतीय अधिकारियों से मुलाकात होगी तो पाकिस्तान का एक अधिकारी भी मौजूद रहेगा। भारत ने इस शर्त का विरोध किया। गुरुवार को पाक विदेश विभाग ने कहा कि जाधव को शुक्रवार को दूतावास से संपर्क की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जाधव की भारतीय अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने भी नहीं बताया कि यह मुलाकात क्यों नहीं हो पाई।

ICJ ने लगाई थी पाक को फटकार

जाधव मामले पर आइसीजे ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी। उसने कहा कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने दलील दी कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया, जहां उसने ईरान से कथित तौर पर वहां प्रवेश किया था। भारत ने इसका जोरदार प्रतिवाद किया और दलील दी कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया, जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में गए थे।