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ITR में अगर नहीं किया अपनी इन आय का उल्लेख तो लग सकता है बड़ा जुर्माना

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सैलरी पाने वाले अधिकांश करदाता नियमों को नजरअंदाज कर अपनी आइटीआर फाइलिंग के दौरान गलतियां कर देते हैं। वे बहुत बार उस आय का आइटीआर में उल्लेख नहीं करते जो कि कर योग्य होती है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ आय बताने जा रहे हैं, जो कि कर योग्य है, लेकिन करदाता आईटीआर में उसका उल्लेख करना भूल जाते हैं।

स्विच किये गए म्यूचुअल फंड्स पर पूंजीगत आय

म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले लोगों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है, लेकिन करदाता म्यूचुअल फंड यूनिट्स को स्विच करने पर पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट देना भूल जाते हैं। हम एक निवेशक के रूप में कई कारणों से अपने निवेश को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट या स्विच करते रहते हैं। एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट या स्विच करने से प्राप्त लाभ या हानि की जानकारी आईटीआर में दर्ज करना जरूरी होता है।

बचत बैंक खाता और एफडी से प्राप्त ब्याज

लोग सोचते हैं कि बचत बैंक खाते और एफडी से प्राप्त आय पूरी तरह कर मुक्त होती है और वे इसकी जानकारी आईटीआर में दर्ज नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है।

नाबालिग बच्चे के निवेश पर अर्जित आय

आपके प्रत्येक नाबालिग बच्चे की आय एक साल में 1500 रुपये तक कर मुक्त है और अगर आय इस सीमा से बाहर जाती है, तो यह पेरेंट्स में से जिसकी आय ज्यादा है, उसकी आय में जोड़ी जानी चाहिए।

एक घर से ज्यादा की प्रॉपर्टी से जुड़ी आकस्मिक आय

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आप स्वयं के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी के रूप में केवल एक घर ही रख सकते हैं, जो कर मुक्त होगा। ऐसी स्थिति तब आ सकती है, जब आपका एक घर आपके वर्कप्लेस वाले शहर में हो और दूसरा अपने पुश्तेनी शहर में हो।