लव जिहाद के खिलाफ मध्यप्रदेश में लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर कैबिनेट में मंगलवार को निर्णय नहीं हो सका। गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने जैसे ही प्रस्तावित विधेयक का प्रस्ताव रखा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिन्हें शामिल करते हुए 26 दिसंबर को होने वाली आगामी कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा। वहीं, बैठक में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रविधान करने का भी निर्णय लिया। इसमें तूर मसाले सहित अन्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ अब 3 साल की जगह आजीवन कारावास का प्रविधान किया जाएगा। दवा सहित अन्य वस्तुओं की एक्सपायरी डेट निकलने के बाद सामग्री बेचने पर तीन साल की सजा का प्रविधान किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग को केंद्र के समान दर्जा रहेगा। प्रशासकीय सदस्यों की संख्या पांच रहेगी। जल उपभोक्ता समितियों कार्यालय पहले की तरह होगा। इसके लिये संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
जिलों में फार्मासिस्ट के पदों को समर्पित करते हुए उनकी जगह मेल नर्स के पदों को स्वीकृति दी गई। गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन करके 31 गौण खनिजों के पट्टे देने का निर्णय भी लिया गया। एकलव्य विश्व विद्यालय दमोह अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर और महाकोशल विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दी गई। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली के प्रस्ताव भी तैयार करके केंद्र को भेजे जाएंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को दी गई श्रद्धांजलि
कैबिनेट में संयुक्त मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक जताया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। प्रदेश में वोहरा के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।
झज्जर में हुई घटना की जांच के लिए जाएगी मध्यप्रदेश पुलिस
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में हरियाणा के झज्जर में दमोह के परिवार की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना का ब्योरा दिया गया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से संबंध में बात की है। मध्यप्रदेश की पुलिस को वहां जांच के लिए भेजा जा रहा है।