Tuesday , February 25 2025

High Court News: मृतकों के नाम राशन घोटाला, हाई कोर्ट में बढ़ी सुनवाई

बिलासपुर। High Court News: मृतकों के नाम पर हुए राशन घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रमुख पक्षकार द्वारा जवाब पेश करने के लिए समय मांगे जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए अप्रैल की तिथि तय कर दी है।

सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत आरा में संचालित सहेली महिला स्व सहायता समूह ने मृत लोगों के नाम पर जारी राशन कार्ड पर लाखों का राशन घोटाला किया था। इस बात की शिकायत सामने आने पर कलेक्टर सूरजपुर ने मामले की जांच का आदेश जारी किया था।

जांच के बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन और सात के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी जब लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सलीम ने हाई कोर्ट में वकील रत्नेश अग्रवाल के जरिए जनहित याचिका दायर की है।

इसमें कहा गया कि मृतकों के नाम पर राशन की हेरफेर होने के बाद भी कलेक्टर का आदेश भी नहीं माना जा रहा है। दोषी समूह पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में बुधवार को सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने रखा गया।

इस दौरान प्रतिवादी के वकील ने बहस के लिए समय देने का अनुरोध किया। इसे स्वीकार करते चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई के लिए अप्रैल का समय तय कर दिया है। इस दिन सभी पक्षों को अपना जवाब प्रस्तुत करनपा होगा।