हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी गो¨वद राजू एनएस ने राष्ट्रगान के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए कहा है कि इसका वित्तिय फायदा, प्रलोभन, व्यवसायिक दुरूपयोग आदि के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाए जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुडे़ व्यक्ति को किसी प्रकार के व्यवसायिक लाभ अथवा अन्य किसी प्रकार का लाभ मिल सके। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही राष्ट्रगान का नाट्य रूपांतर किए जाने पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाए जाने का निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि जब राष्ट्रगान गाया जाता है अथवा बजाया जाता है तो वहां उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति इसे यथोचित आदर और सम्मान देगा। राष्ट्रगान अथवा इसके किसी भाग को किसी वस्तु पर छापा नहीं जाएगा और कभी भी ऐसे स्थान पर इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा जिससे उसकी मर्यादा धूमिल हो। सभी सिनेमा हाल फीचर फिल्म प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हाल में उपस्थित सभी व्यक्ति राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़ा होंगे। सिनेमा हाल के पर्दे पर राष्ट्रगान बजाए जाने अथवा गाए जाने से पहले प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। कहा कि सिनेमा घरों में जब राष्ट्रगान बजाया