ईवीएम में इस्तेमाल करने के लिए मतपत्रों की छपाई स्थानीय प्रशासन द्वारा करायी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को मतपत्रों के रंग, छपाई, आकार आदि के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किया है।जिला परिषद सदस्य,मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। सरपंच और पंच का चुनाव मतपत्र से कराने की योजना है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देश में बताया गया है कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले मतपत्रों में उजले कागज पर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए काले रंग से, मुखिया पद के लिए हरा रंग से,पंचायत समिति सदस्य के लिए नीला रंग से और जिला परिषद सदस्य के लिए लाल रंग से छपाई होगी। आयोग द्वारा कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार होने के 48 घंटे के अंदर मतपत्रों की छपाई सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए गोपनीयता बनाये रखते हुए स्थानीय स्तर पर सक्षम प्रिंटिंग प्रेस को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।
बताया गया है कि प्रत्येक ईवीएम के लिए एक बूथ पर पांच मतपत्रों की छपाई होगी। इसके अलावा निविदत्त मतपत्र के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 20 मतपत्र के हिसाब से छपाई होगी। इसके अलावा 10 प्रतिशत सुरक्षित मतपत्रों की छपाई कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मतपत्रों का आकार, साइज और उस पर अंकित होने वाले विवरण की जानकारी विस्तार से दी गयी है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम और चुनाव चिन्ह सही-सही छपवाने की हिदायत दी गयी है। ताकि पुर्नमतदान की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
इंजीनियर पहुंचे, जांच कल से
जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह उप निर्वाचान पदाधिकारी (पंचायत) त्रिलोकीनाथ सिंह ने बताया कि ईवीएम की प्रारंभिक जांच के लिए चार इंजीनियर सोमवार को पहुंच गये हैं। बचे इंजीनियर मंगलवार तक पहुंच जायेंगे। बुधवार से ईवीएम के प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 अगस्त तक जांच का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सभी बीडीओ से मतदान केन्द्र,भवन और कर्मियों के आकलन से संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया है। सभी प्रखंडों से प्रतिवेदन आने पर आयोग को भेजा जाएगा।