भगवान के दरबार में देर है अंधेर नही यह कहावत दुर्गा को इन्साफ के इन्साफ मिलने के पर सही होते दिखा | हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या द्वितीय के न्यायाधीश नरेंद्र ¨सह की अदालत ने अभियुक्त पति समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। सहतवार थाना क्षेत्र के दुधैला कलां निवासी अभियुक्त गण दिलीप पासवान, सोनू, लक्ष्मीना देवी व धनजी पासवान को अदालत ने भादवि की धारा के तहत दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना दुधैला कलां गांव में पांच जुलाई 2015 को घटित हुई थी। रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी दुलारी देवी ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी दुर्गा की शादी 2015 में दिलीप संग हुई थी। विदाई के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वाले सोने की सिकड़ी व 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दिए। मामले में वादिनी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। परीक्षण के दौरान अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया है।