Monday , January 20 2025

म्यांमार से तीन करोड़ की सोना तस्करी मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, आरोपी को मिली जमानत

करीब तीन करोड़ का सोना गुवाहाटी से दिल्ली लेकर जा रहे ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अमित पांडेय का कहना था कि दोनों आवेदक गुवाहाटी के एक ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। दुकान का करीब 6 किलो सोना दिल्ली की एक दुकान को देने के लिए ले जा रहे थे।

कहा कि अभियुक्तों पर कस्टम एक्ट की धारा 135 (1)(बी) लगायी गयी जो कि जमानती धारा है। दोनों पर कस्टम एक्ट की धारा 135(1)(बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जो कि धारा 104 के तहत जमानती अपराध है। बरामद सोने पर कोई भी विदेशी मार्का या निशान नहीं है, ऐसे में आयातित सोना की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

वहीं, केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि म्यांमार से सोना की तस्करी की जा रही थी। इतनी अधिक मात्रा में सोना ले जाने की सूचना पर डीआरआई ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गैरजमानती धारा होने के कारण निचली अदालतों ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र के रहने वाले विक्रम अर्जुन मिसल तथा नवनाथ शिवजी सूर्यवंशी को जमानत दे दी।