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पंचायत चुनाव 2021: एक पद के दो प्रत्याशियों को समान संख्या में वोट मिलने पर कैसे होगा हार-जीत का निर्णय?

बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और मतदाताओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह आ रहा है कि एक पद पर अगर दो उम्मीदवारों को समान वोट आए तो जीत का दावेदार कौन होगा। कई जिलों से राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी गयी थी कि मतगणना के दौरान किसी पद के लिए किन्हीं दो उम्मीदवारों को एक समान वोट आ जाए तो किसे विजेता घोषित किया जाएगा। आयोग ने इसका समाधान निकाल दिया है।सूत्रों के अनुसार प्रत्याशियों को समान संख्या में वोट प्राप्त होने पर लॉटरी का सहारा लिया जाएगा। दोनो प्रत्याशियों के बीच लॉटरी कराई जाएगी और जो इसमें जीत दर्ज करेगा उसे एक अतिरिक्त वोट मिला माना जाएगा और उसी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाएगा। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे। उसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी जीत हासिल कर चुके प्रत्याशियों के नाम जिला गजट में प्रकाशित करने के लिए आदेश देंगे। इसकी एक कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के निदेशक को कराई जाएगी। कोई प्रत्याशी या उसके एलेक्शन एजेंट रिकाउन्टिंग की मांग करता है तो उसे लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन में रिकाउन्टिंग के लिए सक्षम आधार होने की स्थिति में कराया जाएगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अगस्त मंगलवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।