नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री नहीं होगी। दरअसल, एनएसई ने शेयर ब्रोकर समेत अपने सदस्यों को 10 सितंबर से अपने मंच पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा चिंता जताने के बाद एनएसई ने यह निर्देश दिया है।
क्या कहा था सेबी ने: सेबी ने कहा था कि कुछ सदस्य अपने ग्राहकों को डिजिटल सोना खरीदने और बेचने के लिए मंच प्रदान कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। सेबी ने तीन अगस्त को जारी एक पत्र में एनएसई को बताया था कि इस तरह की गतिविधियां प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम (एससीआरआर),1957 के खिलाफ है। सदस्यों को ऐसी कोई भी गतिविधि करने से बचना चाहिए।
नियम क्या है: प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है। एनएसई के किसी कर्मचारी के लिए भी इन तरह की गतिविधियों की मनाही है। सेबी द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद एनएसई ने सदस्यों को इस तरह की गतिविधि नहीं करने और हर समय नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया है।
क्या कहा था सेबी ने: सेबी ने कहा था कि कुछ सदस्य अपने ग्राहकों को डिजिटल सोना खरीदने और बेचने के लिए मंच प्रदान कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। सेबी ने तीन अगस्त को जारी एक पत्र में एनएसई को बताया था कि इस तरह की गतिविधियां प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम (एससीआरआर),1957 के खिलाफ है। सदस्यों को ऐसी कोई भी गतिविधि करने से बचना चाहिए।
नियम क्या है: प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है। एनएसई के किसी कर्मचारी के लिए भी इन तरह की गतिविधियों की मनाही है। सेबी द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद एनएसई ने सदस्यों को इस तरह की गतिविधि नहीं करने और हर समय नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया है।
क्या कहा एनएसई ने: एनएसई के सर्कुलर में कहा गया है, ‘‘वर्तमान में इन गतिविधि में शामिल सदस्य, इस सर्कुलर की तारीख से एक महीने के भीतर इस संबंध में सभी गतिविधियों को करना बंद कर दें। इन गतिविधियों को बंद करने के संबंध में आवश्यक सूचनाएं संबंधित ग्राहकों को दे दी जाए।