पारिवारिक विवाद में पत्नी के साथ समझौते और फैसले के लिए आए एक युवक ने रोष में आकर तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद कर लिया। वहीं, पीड़ित पत्नी ने अपने पति की इस हरकत को नारी सम्मान के खिलाफ बताते हुए एसएसपी को शिकायत दे दी। अब एसएसपी के निर्देश पर कविनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पीड़िता ने एसएसपी को दिए शिकायत में बताया है कि 18 फरवरी 2019 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसका निकाह शिवाजी रोड उत्तरी दिल्ली के रहने वाले अनीश अहमद के साथ हुआ था। निकाह के वक्त उसके पिता ने अपनी क्षमता से बढ़ कर खर्च किया। बावजूद इसके पति व अन्य ससुराली जन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। परेशान होकर उसने फेमिली कोर्ट में मुकदमा कर दिया। इसी मामले में समझौता करने के लिए आरोपी पति ने उसे कोर्ट आने को कहा था।
25 अगस्त 2021 को जब वह कोर्ट पहुंची तो आरोपी ने पहले तो उसे धमकाया, कहा कि इन मुकदमों से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसके बाद आरोपी ने सरेआम तीन बार तलाक तलाक बोलकर उससे संबंध विच्छेद कर लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी की इस हरकत पर नारी सम्मान को ठेस पहुंची है। एसएसपी ने पीड़िता की शिकायत कविनगर कोतवाली भेजते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उधर, कविनगर कोतवाल संजीव शर्मा ने बताया कि तहरीर के अधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।