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अदालत ने दिल्ली की एक कंपनी को गूची का लोगो इस्तेमाल करने से रोका, जुर्माना भी लगाया

दिल्ली की एक अदालत ने शहर के एक कारोबारी को उसके उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड गूची (Gucci) के लोगो का इस्तेमाल करने से रोक दिया है और उसे हर्जाने के तौर पर दो लाख रुपये तथा 1.66 लाख रुपये भरने का निर्देश दिया है।

इटली के फ्लोरेंस स्थित लक्जरी फैशन हाउस ने अदालत से अनुरोध किया था कि इम्तियाज शेख की कंपनी शिप्रा ओवरसीज को मोजे आदि उत्पादों पर उसके ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका जाए।

जिला न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि गूची के इस दावे को नहीं मानने की कोई वजह नहीं है और कंपनी ने अपने उत्पादों से बहुत अच्छी साख और अलग पहचान बनाई है। अदालत ने 27 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी (गूची) अपने पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री देने के लिए अपना मामला स्थापित करने में सफल रहा है। 

अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली स्थित कारोबारी के परिसर से लिए गए सभी उत्पादों को गूची को सौंपा जाए और नष्ट कर दिया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है इसलिए उसे गूची को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति तथा 1.66 लाख रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे।

गूची ने आरोप लगाया कि 2019 में उसके फील्ड रिप्रजेंटेटिव्स ने पाया कि शेख की कंपनी अपने प्रसिद्ध हरे और लाल धारियों लोगो और गूची के निशान के तहत मोजे और पैकेजिंग सामग्री सहित बड़ी मात्रा में नकली उत्पादों का निर्माण, स्टॉक और बेच रही थी।

गूची ने कंपनी के खिलाफ गूच्ची के लोगो के तहत किसी अन्य तरीके से विनिर्माण, व्यापार, बिक्री, आपूर्ति, विपणन, बिक्री या सौदे पर रोक लगाने की मांग की थी।