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सगाई से पहले मंगेतर भागी तो युवक ने की जान देने की कोशिश

कोरबा । शादी करने का सपना संजोए सगाई के लिए ससुराल जाता, इसके पहल ही खबर मिली की मंगेतर (होने वाली पत्नी) प्रेमी के साथ फरार हो गई है। इस वाक्ये से वह इतना दुखी हुआ कि काफी मत्रा में शुगर की गोली खा कर जान देने की कोशिश की। स्वजनों को जब जानकारी हुई, तो उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए। ग्राम भालू सटका नकटीखार निवासी संजय कुमार यादव का विवाह क़टघोरा निवासी एक युवती से तय हुआ था, स्वजनों की सहमति उपरांत 19 मार्च को सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

सगाई के लिए संजय व उसके स्वजन ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी होने वाली पत्नी के घर छोड़कर भागने की सूचना मिल गई। इस घटना से संजय का दिल टूट गया और उसने आत्महत्या करने की गरज से अपने पिता के शुगर की 17 गोलियां निगल गया। परिवार के सदस्यों को जानकारी हुई, तो हड़कंप मच गया और उन्होंने आनन- फानन में संजय को अस्पताल में भर्ती कराया। वर्तमान में संजय का उपचार अस्पताल में चल रहा है।मामले की सूचना पुलिस को दी गई है।

बेतरतीब ढंग से खड़ी ट्रेलर से टकराई बाइक, तीन घायल

कोरबा । ग्राम तिवरता जीटीपी पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रेलर से टकराने पर बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

वहीं सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े ट्रेलर के चालकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सुरेन्द्र मरावी व उसका भतीजा अविनाश कुमार मरावी अपने दोस्त बंसत कुमार निवासी रैनपुर के साथ बाइक क्रमांक भक्ष-12 बीई-7145 में शादी का कार्ड बांटने विजयनगर झाबर गए थे। कार्ड बांट कर वापस घर लौट रहे ते, तभी रात 10 बजे तिवरता जीटीपी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे कि ट्रेलर क्रमांक भक्ष-12 एस-2643 को चालक अशोक कुमार ने गलत साइड पर बिना सांकेतिक चिंह व बिना इंडिकेटर जलाए खडा किया था। इसी दौरान बाइक चला रहा अविनाश कुमार मरावी ट्रेलर से टकरा गया।

घटना में अविनाश के बांए कान, सिर, माथा, दांए कंधा में चोट लगी, जबकि बाइक में पीछे बैठे सुरेंद्र मरावी के बांया जबडा, आंख के पास व बंसत कुमार के बाया जबडा ,कान में चोट लगी और खून निकलने लगा। तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीपका दीपका लेकर आए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला

अस्पताल कोरबा रेफर कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने सड़क किनारे ट्रेलर चालकों के खिलाफ धारा 279, 337 के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया है।

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