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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस की मेरिट पर सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष करेगा जवाबी बहस

सार

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की मेरिट पर सुनवाई होगी। अदालत में अंजुमन इंतजामिया की तरफ से हिंदू पक्ष की दलीलों पर जवाबी बहस अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को करनी है।

जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई

जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई

विस्तार

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी प्रकरण की मेरिट पर आज दोपहर दो बजे से जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष की दलीलों पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जवाबी बहस करेगा।

18 अगस्त को पिछली सुनवाई में लगातार तारीख को बढ़ाने की मांग को देखते हुए अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए मसाजिद कमेटी 500 रुपये का हर्जाना लगाया था। अधिवक्ता अभय यादव के निधन का हवाला देकर अंजुमन इंतेजामिया ने योगेंद्र सिंह मधु बाबू और शमीम अहमद का वकालत नामा दाखिल कर बहस की तैयारी के लिए 10 दिन के समय की मांग कर स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था।

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पर लगा था 500 का हर्जाना
डीजीसी सिविल महेंद्र पांडेय के मुताबिक, इस पर जिला जज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सुनवाई की जा रही है जिसे विलंबित किया जा रहा है। कोर्ट ने सिर्फ दो दिन का मौका देते हुए अंजुमन पर 500 रुपये का हर्जाना लगाया और सुनवाई की तिथि 22 अगस्त नियत की थी।

बता दें कि राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के दर्शन की अनुमति मांगी है। जिस पर अंजुमन की आपत्ति पर वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जिला जज की अदालत सुनवाई कर रही है।