अवैध शराब बेचने व सामयिक समरसता तथा माहौल बिगाड़ने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नरेंद्र सिंह की अदालत ने अभियुक्त रामजी सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है व दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। रसड़ा थाना अंतर्गत निबू निवासी अभियुक्त रामजी सिंह को अदालत ने भादवि की धारा के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित किया है।